दिल्ली: CM अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा अब सात जून को दिल्ली के सीएम की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी।

फोटोः वीडियोग्रैब
फोटोः वीडियोग्रैब
user

नवजीवन डेस्क

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। सीएम केजरीवाल ने सेहत के आधार पर मेडिकल टेस्ट के लिए अदालत में याचिका दायर कर सात दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा अब सात जून को उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी।

सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए। जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाते हुए सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी। अब वह 19 जून तक जेल में रहेंगे।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने पिछली बार कहा था कि जमानत याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के 'दुरुपयोग' का हवाला देते हुए सीएम केजरीवाल के आचरण की आलोचना की थी।

वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन के नेतृत्व में केजरीवाल के बचाव पक्ष ने दावा किया था, ''उनकी डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंतरिम जमानत याचिका जरूरी थी।"

ईडी ने दलील दी थी कि केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट जेल में कराया जा सकता है। उन पर सरेंडर से बचने की कोशिश करने का आरोप है।

आम चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia