बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में 4 जनवरी से नए सिरे से होगी सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्यों लिया ये फैसला

पूर्ववर्ती न्यायाधीश पहले ही व्यापक दलीलें सुन चुके थे, इसलिए अदालत ने विशेष रूप से आरोप तय करने पर नए सिरे से सुनवाई की जरूरत जताई।

बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में 4 जनवरी से नए सिरे से होगी सुनवाई
बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में 4 जनवरी से नए सिरे से होगी सुनवाई
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली की एक अदालत बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में नए सिरे से सुनवाई शुरू करेगी।

यह फैसला दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के स्थानांतरण से आया है, जिन्होंने पहले मामले की अध्यक्षता की थी।

पूर्ववर्ती न्यायाधीश पहले ही व्यापक दलीलें सुन चुके थे, इसलिए अदालत ने विशेष रूप से आरोप तय करने पर नए सिरे से सुनवाई की जरूरत जताई।

स्थानांतरण होने पर आदेश सुरक्षित रखने से पहले मामला स्पष्टीकरण के चरण में था। अदालत ने अब 4 जनवरी से नई सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है।


पिछली बार, दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने या न करने पर अपना पक्ष रखते हुए लिखित दलीलें दायर की थी।

एसीएमएम जसपाल ने दलीलों की कॉपी आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के वकीलों को सौंपी थी। शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील हर्ष बोरा ने पहले लिखित दलीलें दायर की हैं।

30 अक्टूबर को अदालत ने मामले में वकील को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था, और पक्षों के सामने इस बात पर जोर दिया था कि दलीलें व्यवस्थित तरीके से समाप्त की जाएंगी। सिंह के वकील ने 22 नवंबर को लिखित दलीलें दायर की थी।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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