दिल्ली हाई कोर्ट से राकेश अस्थाना को लगा बड़ा झटका, केस रद्द करने की याचिका खारिज, जारी रहेगी जांच

दिल्ली हाई कोर्ट से सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अस्थाना की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ जांच जारी रखने का आदेश दिया है।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

सीबीआई के विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राकेश अस्थाना की घूसखोरी के केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। यानी विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर पर सीबीआई की जांच जारी रहेगी। साथ कोर्ट ने डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी केस खारिज करने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, “एक लोक सेवक पर एफआईआर होना गंभीर बात है। इस मामले में जो चार्ज लगाए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए।” कोर्ट ने सीबीआई को अस्थाना और देवेंद्र कुमार के खिलाफ 10 हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश दिया। बता दें कि राकेश अस्थाना पर सीबीआई निदेशक रहे आलोक वर्मा ने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने आरोप लगाए थे।

बता दें कि हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना की शिकायत के आधार पर राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में इस बात का दावा किया गया है कि सतीश सना ने सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर को पिछले साल लगभग तीन करोड़ रुपये घूस के रुप में दिए थे।

गौरतलब है कि राकेश अस्थाना मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर रहे थे। इस दौरान हैदराबाद का सतीश बाबू सना भी घेरे में आया। जांच एजेंसी 50 लाख के ट्रांजैक्शन के मामले में उसके खिलाफ जांच कर रही थी। सना ने सीबीआई चीफ को भेजी शिकायत में कहा कि राकेश अस्थाना ने इस मामले में क्लीन चिट देने के लिए 5 करोड़ मांगे थे। इनमें 3 करोड़ एडवांस और 2 करोड़ बाद में देने थे।

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