यस बैंक घोटाला: राणा कपूर को दिल्ली HC से बड़ी राहत, 466 करोड़ के मनी लॉड्रिंग केस में मिली जमानत

हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राणा कपूर द्वारा दायर जमानत याचिका मंजूर कर ली। कपूर को निचली अदालत ने यह कह कर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं।

फोटो: IANS
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नवजीवन डेस्क

यस बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राणा कपूर को जमानत दे दी है। आपको बता दें, राणा कपूर को 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ने साल 2020 में गिरफ्तार किया था।

हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राणा कपूर द्वारा दायर जमानत याचिका मंजूर कर ली। कपूर को निचली अदालत ने यह कह कर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। हालांकि, निचली कोर्ट ने 15 अन्य सह आरोपियों को जमानत दे दी थी।

गौरतलब है कि ईडी यस बैंक से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर पर पद के दुरुपयोग करने और अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मार्च 2020 में धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया है।


निचली कोर्ट ने पिछले साल अक्तूबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के राणा कपूर और कई कर्मचारियों से जुड़े अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चार्जशीट का संज्ञान लिया था।

ईडी के मुताबिक, गौतम थापर, अवंता रियल्टी लिमिटेड, ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक ईसीआईआर दर्ज की गई थी। इसमें 2017 से 2019 की अवधि के दौरान सार्वजनिक धन की हेराफेरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी के आरोप लगाए गए थे।

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