दिल्ली हाईकोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत अर्जी खारिज की

एनआईए ने 2017 में 12 लोगों के खिलाफ पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचकर व्यवधान पैदा करने के लिए धन जुटाने और इकट्ठा करने की साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद वित्तपोषण के एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने शब्बीर को जमानत देने से इनकार करने के सात जुलाई, 2023 के एक निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शाह की अपील खारिज करते हुए फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में शब्बीर अहमद शाह की अपील पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) का जवाब पूछा था। एनआईए ने 2017 में 12 लोगों के खिलाफ पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचकर व्यवधान पैदा करने के लिए धन जुटाने और इकट्ठा करने की साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया था।


शब्बीर शाह को इस मामले में 4 जून, 2019 को गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2022 में, निचली अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर व्यवधान पैदा करने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के लिए धन जुटाने और इकट्ठा करने का षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए।

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