दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज पर केंद्र से मांगा जवाब, पूरी तरह फिर से खोलने पर रुख स्पष्ट करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट डीडीएमए द्वारा जारी हालिया गाइडलाइंस के मद्देनजर धार्मिक स्थल फिर से खोलने के लिए वक्फ बोर्ड की याचिका पर विचार कर रही थी। बोर्ड ने शब-ए-बारात और रमजान के आने वाले महीने के मद्देनजर परिसर को फिर से खोलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

फोटोः IANS
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निजामुद्दीन मरकज में पूरे मस्जिद परिसर को फिर से खोलने पर केंद्र से अपना रुख स्पष्ट करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने पूछा कि धार्मिक स्थल को पूरी तरह से क्यों नहीं खोला जा सकता है। मरकज में कोविड पॉजिटिव मामलों में तेजी के बाद 3 मार्च, 2020 से परिसर बंद है।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी हालिया दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए धार्मिक स्थल को फिर से खोलने के लिए वक्फ बोर्ड की याचिका पर विचार कर रही थी। बोर्ड ने धार्मिक उद्देश्यों के लिए शब-ए-बारात त्योहार और रमजान के आने वाले महीने के मद्देनजर परिसर को फिर से खोलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।


केंद्र की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजत नायर ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पहले पांच लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत थी और इस साल भी धार्मिक उत्सव में यह किया जा सकता है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, पीठ ने पूछा, "मिस्टर नायर, आप कृपया निर्देशों की ओर देखें कि यदि पहली मंजिल को खोलने में कोई आपत्ति नहीं है, तो शेष भाग को खोलने में क्या आपत्ति हो सकती है, आपके इस निवेदन पर कि धार्मिक त्योहारों के संबंध में आपको कोई आपत्ति नहीं है। आखिर रोजाना के लिए क्यों नहीं?"

जैसा कि वकील ने पहले के रुख को दोहराया, अदालत ने मामले में केंद्र से स्पष्टीकरण के लिए मामले को 14 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और मस्जिद परिसर को नहीं खोला जाना चाहिए।

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