दिल्ली के वकीलों की हड़ताल के आगे झुकी सरकार, LG का आदेश टला, गृह मंत्री के साथ चर्चा तक लागू नहीं होगा

दिल्ली के वकीलों की यह हड़ताल उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी एक अधिसूचना के विरोध में शुरू हुई थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों को थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में सबूत पेश करने की अनुमति दी गई थी।

दिल्ली के वकीलों की हड़ताल स्थगित, LG का आदेश टला, गृह मंत्री ने चर्चा तक लागू नहीं करने का दिया आश्वासन
i
user

नवजीवन डेस्क

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी विवादित अधिसूचना के खिलाफ पिछले 6 दिनों से दिल्ली की निचली अदालतों में चल रही वकीलों की हड़ताल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दी गई। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव और वकील तरुण राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की।

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की निचली अदालतों में वकीलों की यह हड़ताल दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी एक अधिसूचना के विरोध में शुरू की गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों को थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में सबूत पेश करने की अनुमति दी गई थी। इसके विरोध में पिछले छह दिनों से निचली अदालतों में हड़ताल चल रही थी और इसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया था। अधिसूचना के बाद, जिला अदालतों के वकील 22 अगस्त से हड़ताल पर थे।

हालांकि, छह दिनों के बाद गुरुवार को वकीलों की इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव और वकील तरुण राणा ने कहा, "हमने अपनी हड़ताल को खत्म नहीं बल्कि स्थगित किया है। इस हड़ताल को लिखित आश्वासन मिलने के बाद स्थगित किया गया है, क्योंकि हमें आश्वासन तो रोज दिया जा रहा था, लेकिन लिखित में किसी ने यह बात नहीं की थी। हमारी मांग थी कि उपराज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना को वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। गुरुवार को करीब सात घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद इस हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।"


उन्होंने कहा, "हमें आश्वासन दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारी मांगों को लेकर बार के लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही हमारी समस्याओं को भी हल करेंगे। हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है कि जब तक अगली बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल जाता है, तब तक इस अधिसूचना पर अमल नहीं किया जाएगा। लिखित आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को सस्पेंड किया गया है।"

नयी दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि उपराज्यपाल द्वारा जारी 13 अगस्त की अधिसूचना के विरोध में निरंतर, अथक और मजबूत आंदोलन के दौरान आज केंद्रीय गृह मंत्री के प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई।’’ बयान में कहा गया, ‘‘यह अवगत कराया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह खुले मन से चिंताओं पर चर्चा करने, उनका समाधान करने के लिए बार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।’’

इसे भी पढ़ेंः दिल्ली उपराज्यपाल के फैसले का बढ़ा विरोध, वकीलों का प्रदर्शन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अधिसूचना वापस लेने की मांग की

एनडीबीए सचिव तरुण राणा ने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा एक बयान जारी कर स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना सभी हितधारकों की बात सुनने के बाद लागू होगी। राणा ने कहा, ‘‘लिखित सकारात्मक प्रतिक्रिया के मद्देनजर, जारी आंदोलन, उपराज्यपाल भवन के समक्ष (शुक्रवार को) निर्धारित प्रदर्शन और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में काम से परहेज करने का आह्वान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा और विचार-विमर्श के अंतिम परिणाम तक निलंबित किया जा रहा है।’

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia