दिल्ली शराब नीति मामला: के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सीबीआई ने आरोपी को अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की। सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

दिल्ली की एक अदालत ने कथित दिल्ली शराब नीति मामले में में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को सोमवार को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया गया। कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह तिहाड़ में बंद थीं।

न्यायाधीश द्वारा पूर्व में दी गई तीन दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी को अदालत में पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की। सीबीआई ने अदालत को बताया कि कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।

कविता के साथ-साथ दीपक नागर का पक्ष रख रहे वकील नितेश राणा ने पुलिस की अर्जी का विरोध किया और कहा कि कविता को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है क्योंकि अब उन्हें हिरासत में रखकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में एक विशेष अदालत से अनुमति लेने के बाद कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी।

बीआरएस नेता से मामले में सह-आरोपी बुच्ची बाबू के फोन से मिले व्हाट्सऐप चैट और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई थी। आरोप है कि आबकारी नीति में कथित बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत के रूप में 100 करोड़ रुपये दिए गए थे। ईडी ने कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में हैं।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia