दिल्ली शराब नीति मामला: केजरीवाल को मिली राहत, 15 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने दी जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि ED की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए ग‌ए हैं। वो दिए जाएं।

फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

आज आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए 15 हजार के मुचलके पर बेल बोंड भरने के लिए कहा। इस दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि ED की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए ग‌ए हैं। वो दिए जाएं।

केजरीवाल ईडी के बार-बार समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। इसी को लेकर ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी।

सीएम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दस्तावेजों के लिए सीआरपीसी की धारा 207 (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के तहत आवेदन पर बहस की। एएसजी एस.वी. राजू ने कहा कि वे कार्यवाही में देरी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''वह जो भी दस्तावेज पाने के हकदार हैं, उन्हें मुहैया करा दिया गया है।''

मजिस्ट्रेट मल्होत्रा ने दस्तावेजों के लिए सीएम केजरीवाल के आवेदन पर सुनवाई अब 1 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की है। बता दें कि ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा था।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में शिकायत दी थी।

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