दिल्ली शराब नीति मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिसंबर तक बढ़ाई AAP सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत

दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 10 दिनों के लिए बढ़ा दी। संजय सिंह के वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि जमानत याचिका अदालत की रजिस्ट्री में दायर की गई थी।

जज ने जांच अधिकारी की इस दलील पर बेल नहीं दिया कि आरोपी के खिलाफ जल्द ही, निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल किए जाने की संभावना है। पिछली बार जज ने सिंह को सांसद के तौर पर विकास कार्यों से जुड़े कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इजाजत दी थी।

न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें पंजाब की एक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था, जब उन्हें सूचित किया गया था कि पंजाब के अमृतसर की एक अदालत से मानहानि के एक मामले में वारंट मिला है।

इससे पहले, न्यायाधीश नागपाल ने सिंह को कुछ चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी थी।संबंधित जेल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सिंह का उचित इलाज सुनिश्चित करें, जिसमें उनका निजी डॉक्टर भी शामिल हो। न्यायाधीश ने कहा था, "अदालत को आरोपी को निजी इलाज से इनकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए, संबंधित जेल अधीक्षक को उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।"


13 अक्टूबर को सिंह ने जज नागपाल से कहा था कि ईडी एक 'मनोरंजन विभाग' बन गया है। न्यायाधीश ने उन्हें निर्देश दिया था कि वह असंबद्ध मामलों पर चर्चा न करें या अदालत के अंदर भाषण न दें।

वित्तीय जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।

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