AAP विधायक नरेश बालियान को वसूली मामले में मिली जमानत, दिल्ली पुलिस ने मकोका के केस में किया गिरफ्तार
जमानत मिलने के तुरंत बाद बालियान को मकोका मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि बालियान को मकोका मामले में गिरफ्तार किया गया है। जज ने स्पष्ट किया कि बालियान को दूसरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और वह पुलिस हिरासत में हैं।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में जमानत दे दी, लेकिन रिहाई से पहले ही दिल्ली पुलिस ने मकोका के एक दूसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस साल 30 नवंबर को जबरन वसूली के एक मामले में बालियान को गिरफ्तार किया था।
बालियान को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 30 नवंबर 2024 को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू से बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था। मामले में कोर्ट ने बाल्यान को दो दिन के पुलिस रिमांड में भी भेजा था। आज रिमांड खत्म होने पर अदालत ने नरेश बालियान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस जमानत के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को बताया कि नरेश बालियान को मकोका मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि बाल्यान को दूसरे मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया और वह पुलिस हिरासत में हैं।
इससे पहले बुधवार को ही पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में बाल्यान को गिरफ्तार करने की अनुमति के लिए अदालत में आवेदन दिया था। हालांकि, न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि यह ‘‘विचार योग्य नहीं” है। उन्होंने यह भी कहा, ‘‘जो भी एजेंसी चाहे कानून के मुताबिक उन्हें (बाल्यान को) गिरफ्तार कर सकती है।’’
जबरन वसूली के मामले में पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए। पुलिस ने दावा किया कि बालियान ने जांच में सहयोग नहीं किया। दिल्ली की उत्तम नगर सीट से विधायक बालियान गैंगस्टर कपिल सांगवान से जुड़े एक सिंडिकेट के साथ शामिल होने के आरोपों के बाद पुलिस हिरासत में थे। पिछले साल के इस मामले में उन पर गिरोह के सदस्यों के जरिए संपत्ति मालिकों को कम कीमतों पर उनकी संपत्ति बेचने की धमकी देने का आरोप है।
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia