दिल्ली: इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर महिला की मौत मामला, DMRC परिजनों को देगा 15 लाख मुआवजा

DMRC मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगा। इसके अलावा मृतका के बच्चों को मानवीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी।

फोटो: IANS
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आईएएनएस

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) उस महिला यात्री के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा देगा, जिसकी पिछले सप्ताह इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक दुर्घटना के बाद मौत हो गई थी।

35 वर्षीय महिला की साड़ी और जैकेट दिल्ली मेट्रो ट्रेन के दरवाजे में फंसी थी, जिसके बाद वह ट्रेन से कई मीटर तक घसीटती चली गई थी। महिला ने 16 दिसंबर को इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

यह घटना 14 दिसंबर को इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर हुई, जब रीना देवी नाम की महिला अपने बेटे के साथ नांगलोई से मोहन नगर की यात्रा कर रही थी।

दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता अनुज दयाल ने कहा, ''मेट्रो रेलवे (दावे की प्रक्रिया) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार मृतका के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, मृतका के बच्चों को मानवीय सहायता के तौर पर 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी।

दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए डीएमआरसी वर्तमान में कानूनी उत्तराधिकारी को राशि सौंपने के कानूनी तौर-तरीकों को सुलझाने में लगा हुआ है।''

इसके अलावा डीएमआरसी दोनों बच्चों की पढ़ाई का भी ख्याल रखेगी। अनुज दयाल ने कहा, "सभी जरूरतों को जल्दी पूरा करने के लिए मामले को देखने के लिए डीएमआरसी ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम को तैनात किया है।"

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी निर्देश दिया था कि बच्चों की देखभाल और शिक्षा दिल्ली मेट्रो प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जाए।

मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) इस घटना की जांच कर रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी डीएमआरसी से जांच रिपोर्ट साझा करने को कहा था।

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