कुत्ते के भौंकने पर शख्स पर सवार हुआ 'पागलपन', पहले पूंछ पकड़ कर कुत्ते को फेंका फिर मालिक पर लोहे की रॉड से किया हमला

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोक लगाने की सजा) और 451 (कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए घर-अतिचार), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

फोटो: सोशल मीडिया
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आईएएनएस

राष्ट्रीय राजधानी में एक अजीबोगरीब घटना में पड़ोसी के पालतू कुत्ते के भौंकने पर गुस्से में कुत्ते और उसके मालिक पर लोहे के पाइप से हमला किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, घटना दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके की है। पुलिस उपायुक्त (बाहरी) समीर शर्मा ने कहा कि रविवार सुबह पश्चिम विहार पूर्व पुलिस स्टेशन में झगड़े के संबंध में एक पीसीआर कॉल आई थी।

डीसीपी ने कहा, "जांच के दौरान पाया गया कि धर्मवीर दहिया नाम का एक व्यक्ति सुबह सड़क पर टहल रहा था। तभी ए ब्लॉक पश्चिम विहार निवासी एक पालतू कुत्ता भौंकने लगा। उस समय धर्मवीर दहिया ने कुत्ते को पूंछ से उठाया और उसे को दूर फेंक दिया।"


जब कुत्ते के मालिक रक्षित (25) ने यह देखा, तो उसने तुरंत हस्तक्षेप किया, जिससे आरोपी धर्मवीर दहिया और पालतू जानवर के मालिक के बीच मामूली हाथापाई हुई। इस हाथापाई के दौरान कुत्ते ने दहिया को भी काट लिया। डीसीपी ने कहा, "कुछ देर बाद धरमवीर दहिया लोहे का पाइप लेकर मौके पर पहुंचे और कुत्ते के सिर पर बेरहमी से वार किया।"

घटना के सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, हेमंत नाम के 53 वर्षीय पड़ोसी ने कुत्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी दहिया ने उसे भी लोहे की रॉड से मारा। वीडियो में कुत्ते को सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद कुछ देर के लिए बेहोश पड़ा देखा जा सकता है। पालतू कुत्ता एक मिनट में फिर से उठ गया, हालांकि कुत्ते को दर्द से कराहते हुए और हिलते-डुलते देखा जा सकता है।

इसके बाद भी आरोपी धर्मवीर नहीं रुका। डीसीपी शर्मा ने कहा, "बाद में धरमवीर पालतू जानवर के मालिक रक्षित के घर में घुसकर मारपीट में इस्तेमाल पाइप वापस ले गया और इस प्रक्रिया में रेणु उर्फ यशोदा नाम की 45 वर्षीय महिला पर भी हमला किया।"

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोक लगाने की सजा) और 451 (कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए घर-अतिचार), पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारी ने कहा कि सभी घायलों का उपचार चल रहा और घटना की जांच की जा रही है।

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