चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन, हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों को दी मंजूरी, पढ़िए गाइडलाइन में क्या है

नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों के लिए छूट दी गई है। इनमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या इंडोर हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत और खुले मैदान के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब हॉल और खुले मैदान में चुनावी बैठकों के लिए छूट दी गई है। इनमें शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या इंडोर हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत और खुले मैदान के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। हालांकि, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक या गाड़ियों की रैली और जुलूस निकालने पर पाबंदी जारी रहेगी।

ये है चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन:

  • खुले मैदान या खुली जगहों की आयोजित सभा या बैठक में अधिकमत क्षमता के 30 फीसदी लोग शामिल हो सकेंगे। रैली वहीं होगी जिस जगह को जिला के प्रशासिक अफसर चिन्हित करेंगे। इसके लिए एसडीएम की इजाजर जरूरी होगी।

  • बंद हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 फीसदी लोग शामिल होने की इजाजत होगी।

  • खुले मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से करेगा। मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी।

  • सभा स्थल के पास कई प्रवेश और निकास गेट होने चाहिए।

  • सभी एंट्री गेट पर पूरी स्वच्छता और थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में हैंड सैनिटाइजर एंट्री गेट के साथ-साथ उसके भीतर भी रखे जाने चाहिए।

  • फिजिकल डिस्टेंसिंग के मानदंडों, मास्क पहनने और अन्य उपायों का पालन सुनिश्चित जरूरी।

  • खुले मैदान में बैठकों के दौरान लोगों को पर्याप्त समूहों में समायोजित किया जाना चाहिए। लोगों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाना चाहिए। आयोजक इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे और नोडल अधिकारी पालन सुनिश्चित कराएंगे।

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Published: 06 Feb 2022, 12:13 PM
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