SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का फॉर्म-6 पर बड़ा फैसला, अब नहीं देना होगा Annexure-D

चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां नए मतदाताओं के ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए Form 6 में SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया गया है।

फाइल फोटो
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  • SIR पूरा हो चुके राज्यों में नए वोटरों के Form 6 से अतिरिक्त SIR डिक्लेरेशन हटाया गया है।

  • इन राज्यों में नए मतदाताओं को Form 6 के साथ Annexure-D के जरिए अतिरिक्त जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होगी।

  • जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां निर्धारित अतिरिक्त डिक्लेरेशन की व्यवस्था लागू रहेगी।

  • Form 6 और Annexure-D को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने SIR पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म से यह अतिरिक्त जानकारी हटाई है।

देश में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने Form 6 को लेकर अहम बदलाव किया है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां नए मतदाताओं के लिए Form 6 के साथ SIR से जुड़ा अतिरिक्त डिक्लेरेशन यानी Annexure-D देना जरूरी नहीं होगा।

कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के एसआईआर प्रक्रिया में नए वोटरों को जोड़ने के लिए 'फॉर्म 6' से जुड़े बदलावों पर चिंता जताई थी। इस मुद्दे पर बवाल बढ़ने पर चुनाव आयोग ने अहम निर्णय लिया है। अब नए वोटरों को अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी होगी।

SIR पूरा होने के बाद क्या बदला?

चुनाव आयोग के मुताबिक, जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां नए मतदाताओं के ऑनलाइन एनरोलमेंट के लिए Form 6 में SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि ऐसे राज्यों में नए वोटर के रूप में पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को SIR प्रक्रिया से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, जहां SIR अभी जारी है, वहां Form 6 के साथ निर्धारित Declaration Form की व्यवस्था लागू है। ECI के दस्तावेज में भी SIR के दौरान नए मतदाताओं के लिए Form 6 के साथ Declaration Form जमा करने का प्रावधान बताया गया है।

Annexure-D को लेकर क्या था विवाद?

SIR प्रक्रिया के दौरान Form 6 के साथ दिए जाने वाले Annexure-D में आवेदक को अपनी नागरिकता और जन्म से जुड़ी जानकारी के अलावा, कुछ मामलों में अपने माता-पिता के दस्तावेजों से संबंधित विवरण भी देना होता है। ECI के आधिकारिक Annexure-D में जन्म की तारीख और स्थान के आधार पर आवेदक तथा माता-पिता से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी का प्रावधान दर्ज है।

इसी अतिरिक्त घोषणा को लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टी की ओर से सवाल उठाए गए थे। अब चुनाव आयोग ने SIR पूरा कर चुके राज्यों में Form 6 की ऑनलाइन प्रक्रिया से इस अतिरिक्त डिक्लेरेशन को हटा दिया है।

किन जगहों पर अभी लागू है?

जहां SIR की प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां संबंधित नियमों के तहत Form 6 और निर्धारित Declaration Form की व्यवस्था जारी है। चुनाव आयोग ने 2026 के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी किया है।