गोवा में फैक्ट्री वर्किंग ऑवर्स बढ़े, अब मजदूर 10 घंटे कर सकेंगे काम

इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार की गोवा में लागू केंद्रीय अधिनियम की धारा 54 में संशोधन करने और वयस्क श्रमिकों के लिए काम के दैनिक घंटों की सीमा को मौजूदा नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे करने की योजना है।

गोवा में फैक्ट्री वर्किंग ऑवर्स बढ़े।
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नवजीवन डेस्क

गोवा विधानसभा में ‘‘व्यापार में सुगमता’’ के उद्देश्य से कारखानों में दैनिक कार्य अवधि की सीमा नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे करने के प्रावधान वाला विधेयक पारित कर दिया गया।

विधानसभा ने कारखाना अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने, कारखानों में दैनिक कार्य की समयावधि बढ़ाने तथा समय सीमा से अधिक कार्य करने की अनुमेय सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक बृहस्पतिवार रात को पारित किया।

गोवा के कारखाना और बॉयलर मंत्री नीलकंठ हलार्नकर ने सदन में जारी मॉनसून सत्र के दौरान कारखाना (गोवा संशोधन) विधेयक पेश किया।

इस विधेयक के जरिए राज्य सरकार की गोवा में लागू केंद्रीय अधिनियम की धारा 54 में संशोधन करने और वयस्क श्रमिकों के लिए काम के दैनिक घंटों की सीमा को मौजूदा नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे करने की योजना है।

इसमें अधिनियम की धारा 65 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे एक तिमाही में समय सीमा से अधिक काम करने की अनुमति 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे की जा सकेगी। विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में कहा गया है कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य नियामक ढांचे में सुधार एवं सरलीकरण करके ‘‘व्यापार में सुगमता’’ लाना है।


विधेयक के अनुसार, ‘‘इसमें संशोधन करने से कारखाना संचालन में अधिक लचीलापन आएगा और वैधानिक सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उभरती औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सकेगा।’’

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित परिवर्तनों से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बताया कि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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