बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड: मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपी बरी, करीब 500 राउंड फायरिंग कर हुई थी हत्या

बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दिल्ली की विशेष सीबीईआई कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

बहुचर्चित बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी बरी हो गया है। विशेष सीबीईआई कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। गौरतलब है कि 2005 में कृष्णानंद राय की हुई हत्या के आरोप में बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी समेत कई आरोपी थे। इनमें मुन्ना बजरंगी का भी नाम शामिल था, जिसकी बीते दिनों जेल में हत्या कर दी गई थी।

गौरतलब है कि 29 नवम्बर 2005 को करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र गोडउर गांव निवासी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय क्षेत्र के सोनाड़ी गांव में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के बाद वापस अपने गांव लौट रहे थे। शाम करीब चार बजे बसनियां चट्टी पर उनके काफिले को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में एके-47 और कई ऑटोमैटिक हथियार का उपयोग किया गया था। एके 47 की गोलियों की बौछार से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बताया जाता है कि इस हमले के दौरान करीब 5 सौ से अधिक गोलियों का प्रयोग किया गया था।


विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की एक साथ हत्या से तब गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे यूपी और बिहार में भी हड़कंप मच गया था। हत्याकांड के विरोध में लगभग एक हफ्ते तक गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, वाराणसी में आगजनी, तोड़फोड़ और आंदोलन चलते रहे थे।

इस हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई के लिए सीबीआई से जांच करवाई जाए। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।


इसके बाद में अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। अलका राय कि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन घटना के 14 साल बाद जब अदालत का फैसला आया तो अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia


Published: 03 Jul 2019, 6:06 PM