किसानों का आज दिल्ली कूच, बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, ट्रैफिक एडवायजरी भी जारी, जानें उनकी मांगें
भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) के नेता सुखबीर खलीफा ने कहा, ”हम दिल्ली की ओर मार्च के लिए तैयार हैं। हम नोएडा में महा माया फ्लाईओवर के नीचे से अपना मार्च शुरू करेंगे। दोपहर तक, हम वहां पहुंच जाएंगे।

आज दिल्ली में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा होने वाला है। अपनी मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन करने वाले हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज 45 हजार किसान संसद भवन कूच करेंगे।
कहां से निकलेगा किसानों का मार्च?
भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) के नेता सुखबीर खलीफा ने कहा, ”हम दिल्ली की ओर मार्च के लिए तैयार हैं। हम नोएडा में महा माया फ्लाईओवर के नीचे से अपना मार्च शुरू करेंगे। दोपहर तक, हम वहां पहुंच जाएंगे। नए कानूनों के अनुसार अपने मुआवजे और लाभ की मांग करेंगे।
पुलिस ने ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान बनाया है। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत के हिसाब से डायवर्जन प्रभावी होगा।
जानें क्या रहेगा रूट
1. चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर-नोएडा की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर 14ए फ्लाई ओवर से गोलचक्कर चौक सेक्टर 15 होकर संदीप पेपर मिल चौक, झुण्डपुरा चौक से गंतव्य को जा पाएंगे.
2. डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन फिल्मसिटी फ्लाईओवर से सेक्टर 18 होकर एलीवेटेड का प्रयोग कर गंतव्य को जा पाएंगे.
3. कालिन्दी बॉर्डर दिल्ली से आने वाले वाहन महामाया फ्लाई ओवर से सेक्टर 37 होकर गंतव्य को जा पाएंगे.
4. ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चरखा गोलचक्कर से कालिन्दी कुंज होकर गंतव्य को जा पाएंगे।
5. ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन हाजीपुर अंडरपास से कालिन्दी कुंज की ओर तथा सेक्टर 51 से सेक्टर 60 से मॉडल टाउन होकर अपने गंतव्य की ओर जा पाएंगे.
6. यमुना एक्सप्रेस-वे का प्रयोग कर दिल्ली जाने वाला यातायात जेवर टोल से खुर्जा की ओर उतरकर जहांगीरपुर होकर गंतव्य को जा पाएंगे.
7. पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से उतरकर सिरसा, परीचौक होकर दिल्ली जाने वाला यातायात सिरसा पर न उतरकर दादरी, डासना होकर गंतव्य को जा पाएंगे.
8. आपातकालीन वाहनों को डायवर्जन के दौरान सुरक्षित गंतव्य की ओर भेजा जाएगा.
9. इस दौरान यातायात हेल्पलाइन नं०–9971009001 है.
क्या है किसानों की मांग?
दरअसल, किसानों की कई मांगें है। उनकी मुख्य मांगें हैं, पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत प्लॉट और 64.7 प्रतिशत बढ़ा हुआ मुआवजा मिले, 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा और 20 प्रतिशत प्लॉट दिया जाए। इसके साथ ही सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास लाभ मिले, हाई पावर कमेटी द्वारा पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी किया जाए। इसके अलावा आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए।
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