वाहन चालकों को राहत, बिना फास्टैग अब 15 दिसंबर तक नहीं देना होगा दोगुना टोल, पहले एक दिसंबर से लागू होनी थी योजना

सरकार ने वाहन चालकों को राहत दी है। अब बिना फास्टैग के भी टोल पर पहली दिसंबर से दोगुना शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने इसकी मीयाद बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

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सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए एक दिसंबर से टोल बूथ पर फास्टैग आवश्यक करने की मीयाद बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। पहले एक दिसंबर से सभी प्रकार के वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी थे और व्यवस्था थी कि अगर बिना फास्टैग के कोई गाड़ी आएगी तो उससे दोगुना टोल वसूला जाएगा।


अब 15 दिसंबर तक गाड़ियां नेशनल हाइवे के टोल को मौजूदा नियम के तहत पार कर सकेंगी। सरकार ने इसके पीछे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और टोल नाकों पर लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाना कारण बताया है। फास्‍टैग सिर्फ नेशनल हाइवे के लिए है। लेकिन अगर कोई वाहन स्‍टेट हाइवे के टोल से गुजरते हैं तो यह काम नहीं करेगा।

वाहन चालकों को राहत, बिना फास्टैग अब 15 दिसंबर तक नहीं देना होगा दोगुना टोल, पहले एक दिसंबर से लागू होनी थी योजना

फास्टैग किसी भी टैग की तरह वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाएगा और टोल से गाड़ी गुज़रने पर खुद ब खुद जरूरी पैसा आपके फास्टैग से कट जाएगा। इसे मोबाइल की तरह रिचार्ज कराया जा सकता है।

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