कोरोना की तीसरी लहर का भी डर, केंद्र सुनिश्चित करें ऑक्सीजन को लेकर ना मचे अफरातफरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों को केंद्र द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि केंद्र, सुप्रीम कोर्ट को यह बताए कि वह दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन कैसे देगा।

फोटो: Getty Images
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों को केंद्र द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने कहा कि केंद्र, सुप्रीम कोर्ट को यह बताए कि वह दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन कैसे देगा।

इस पर सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन का भंडार है। एसजी ने कहा कि राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अपने अस्पताल की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि कोरोना की तीसरा लहर की आशंका के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अफरातफरी ना मचे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको दिल्ली में 700 एमटी ऑक्सीजन देना होगा। फिलहाल हमारे स्वास्थ्यकर्मी बिल्कुल थक गए हैं। आप बेहतर स्वास्थ्य सेवाल कैसे सुनिश्चित करेंगे?

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