सुप्रीम कोर्ट से फिल्म निर्माता मणिमेकलाई को मां काली के पोस्टर पर राहत, गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता की याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने किया। याचिकाकर्ता ने विवादित पोस्टर पर फिल्म निर्माता के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्मकार लीना मणिमेकलाई को हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाने वाले विवादित पोस्टर मामले में राहत दे दी है। कोर्ट ने मणिमेकलाई को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई किसी भी एफआईआर के आधार पर, या उसी मामले के संबंध में कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता की याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता कामिनी जायसवाल ने किया। याचिकाकर्ता ने विवादित पोस्टर पर फिल्म निर्माता के खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की थी।


पोस्टर के खिलाफ शिकायतों पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में एफआईआर दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर उसे धमकी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। दलील में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया।

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