BJP नेता संबित पात्रा के खिलाफ FIR का आदेश, दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल के फर्जी वीडियो मामले में दिया फैसला

आप नेता आतिशी की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि आरोपी पात्रा ने फर्जी तरीके से और जानबूझकर मूल वीडियो को जाली बनाया और झूठे, मनगढ़ंत और छेड़छाड़ वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर केजरीवाल के खिलाफ समाज के सदस्यों को केवल उकसाने के इरादे से अपलोड किया।

फोटोः IANS
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नवजीवन डेस्क

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को बीजेपी के नेता संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। संबित पात्रा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित रूप से फर्जी वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट करने का आरोप है, जिसमें वह कृषि कानूनों के बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं।

तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी की शिकायत को स्वीकार करते हुए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत बीजेपी प्रवक्ता पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।


याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ऋषिकेश और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि आरोपी ने फर्जी तरीके से और जानबूझकर मूल वीडियो को जाली बनाया और झूठे, मनगढ़ंत और छेड़छाड़ वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केवल समाज के सदस्यों को उकसाने के इरादे से अपलोड किया।

याचिका में कहा गया है कि चूंकि शिकायत में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, इसलिए शिकायत प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों का यह परम कर्तव्य है कि वे कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करें। याचिका में आगे कहा गया है कि यह एक स्थापित कानून है कि जब भी संज्ञेय अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी के सामने सूचना रखी जाती है, तो उक्त पुलिस अधिकारी के पास तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है।

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