नूंह में नहीं थमी नफरत की आग, अब समुदाय विशेष के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को बताया कि गुड़गांव में बेहद गंभीर घटना में आह्वान किया गया है कि अगर आप इन लोगों को दुकानों में काम पर रखेंगे, तो आप सभी गद्दार होंगे। हमने मामले में एक याचिका दायर की है, जिसे तत्काल सूचीबद्ध कर सुनवाई की जाए।

नूंह में समुदाय विशेष के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका
नूंह में समुदाय विशेष के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान, सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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नवजीवन डेस्क

हरियाणा के नूंह में हुई भीषण सांप्रदायिक हिंसा के बाद एक बार फिर नफरत की आग को हवा देते हुए एक विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान लंच ब्रेक में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि गुड़गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई है। एक आह्वान है कि अगर आप इन लोगों को दुकानों में काम पर रखेंगे, तो आप सभी गद्दार होंगे। हमने एक याचिका दायर की है। सिब्बल ने चीफ जस्टिस से याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।


पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित विरोध रैलियों के दौरान किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण नहीं दिया जाए और न ही कोई हिंसा हो या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए।

हरियाणा के मेवात के नूंह में 31 जुलाई को एक पूजा स्थल की ओर जा रहे एक धार्मिक जुलूस पर कथित तौर पर हमला होने के बाद दो समुदायों के बीच भीषण सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं, जिसमें 2 होमगार्ड और एक मस्जिद के इमाम समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद हिंसा गुरुग्राम और दिल्ली से सटे हरियाणा के कुछ जिलों और उत्तर प्रदेश तक फैल गई थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर समुदाय विशेष की दुकानों और मकानों में लूटपाट और आगजनी हुई थी।

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Published: 08 Aug 2023, 7:27 PM