ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आज पहली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष ने की ये मांग

वाराणसी की जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने इस केस के सुनने योग्य करार दिया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

वाराणसी के ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी केस में जिला कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार यानी 12 सितंबर इस मामले में सुनवाई हुई थी, जहां कोर्ट ने कहा था मुकदमा चलने योग्य है। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर यानी आज होगी। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी ओर से इस केस में सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा है। इसके लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में एक एप्लिकेशन दी गई है।

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को अपने प्रार्थना पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। जिसमें कहा गया है कि अगर अदालत सुनवाई शुरू करती है तो ये तय किया जाए कि केस में किन पहलुओं पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही इसकी रूपरेखा भी तय की जाए। इन सभी मुद्दों के बीच वाराणसी की जिला अदालत गुरूवार को मामले की सुनवाई करेगी।


ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी से जुड़ा केस क्या है?

5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया गया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था।

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