लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज, 30 अगस्त को करना होगा सरेंडर

चारा घोटाला मामले में दोषी करार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने झटका दे दिया है। जमानत पर बाहर लालू ने मेडिकल आधार पर कोर्ट में जमानत बढ़ाने की अर्जी दी जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने लालू से 30 अगस्त को सरेंडर करने को कहा है।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव के मेडिकल ग्राउंड पर पेरोल बढ़ाने से इंकार कर दिया है और हाईकोर्ट ने 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। बता दें कि लालू यादव की प्रोविजनल बेल (औपबंधिक जमानत) की अवधि 27 अगस्त को समाप्त हो रही है और अब उन्हें 30 अगस्त तक कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

स्वास्थ्य के आधार पर प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने के लिए लालू की ओर से अपील की गई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू यादव की पैरवी की, लेकिन कोर्ट ने लालू के आग्रह को खारिज कर दिया।

लालू की औपबंधिक जमानत रद होने के बाद उनके वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू का इलाज मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में चल रहा है और अब उन्हें इलाज के लिए रांची के राजेंद्र इस्टीट्यूट अॉफ मेडिकल साइंसेज, रिम्स लाया जाएगा। अब वहीं उनका इलाज होगा।

इससे पहले रांची हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की प्रोविजनल बेल की अवधि 27 अगस्त तक बढ़ा दी थी। लालू यादव की प्रोविजनल बेल 20 अगस्त को समाप्त हो रही थी। सुनवाई को दौरान लालू यादव के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी औपबंधिक जमानत की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त तक मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई।

गौरतलब है कि लालू यादव को पिछले साल 23 दिसंबर को चारा घोटाले में जेल की सजा हुई थी। इसके बाद उन्हें चारा घोटाले के दो और मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी।

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