चारा घोटाला:  दुमका कोषागार के दो मामलों में लालू यादव को 7-7 साल की जेल, 60 लाख का जुर्माना 

19 मार्च को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को दोषी करार दिया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में बरी कर दिया गया था।

फोटो: सोशल मीडिया 
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नवजीवन डेस्क

बिहार के आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू यादव को सीबीआई के विशेष कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं के तहत 7-7 साल की दो सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उनकी सजा की अवधि एक साल और बढ़ जाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद यादव सहित 19 दोषियों को सजा सुनाई।

19 मार्च को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में बरी कर दिया गया था।

चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू यादव को पहले ही सजा का ऐलान हो चुका है। चाईबासा कोषागार गबन मामले में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 5-5 साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

6 जनवरी को रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल की कैद और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू के दो पूर्व सहयोगियों लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा को 7 साल की कैद और 20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

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