अयोध्या मामले में फैसला देने वाले पूर्व CJI रंजन गोगोई राज्यसभा के लिए नामित, असम NRC की भी की थी निगरानी

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अब राज्यसभा के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें संसद के उच्च सदन के लिए नामित किया है। रंजन गोगोई ने यूं तो कई अहम फैसले दिए, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या मामले का फैसला था।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

अयोध्या मामला, असम में एनआरसी और सीजेआई को आरटीआई के दायरे में रखने जैसे फैसले सुनाने वाले देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अब सांसद बन जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार शाम उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया। रंजन गोगोई पिछले साल 17 नवंबर को रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने अयोध्या मामले का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और बाबरी मस्जिद गिराए जाने को अपराध मानते हुए और यह मानते हुए कि मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था, रंजन गोगोई ने अयोध्या की सारी जमीन मंदिर के नाम करने का फैसला दिया था। अयोध्या मामले को उनके सबसे बड़े फैसलों में गिना जाता है।

फाइल फोटो
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दरअसल अयोध्या विवाद ऐसा मामला था जो सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आने से भी पहले से अदालत में था। रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट की उस संविधान पीठ के अध्यक्ष थे जिसने अयोध्या मामले की सुनवाई की थी। करीब 40 दिन की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था।

जस्टिस रंजन गोगोई को एक सख्त और कभी-कभी सबको हैरान कर देने वाले जज के रूप में जाना जाता है। अयोध्या मामले के दौरान भी उन्होंने कई बार सभी पक्षों की दलीलों को लंबा खिंचते देख टोका था। इतना ही नहीं उन्होंने इस मामले की सुनवाई तय तारीख 18 अक्टूबर से दो दिन पहले ही यानी 16 अक्टूबर को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसके बाद माना जा रहा था कि अपने रिटायरमेंट से एक-दो दिन पहले जस्टिस रंजन गोगोई अयोध्या मामले का फैसला सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको चकित करते हुए अचानक 8 नवंबर की रात ऐलान कर दिया कि अयोध्या मामले का फैसला 9 नवंबर को सुनाया जाएगा।

इसके अलावा जस्टिस गोगोई के नेतृत्व में ही सुप्रीम कोर्ट ने असम में एनआरसी प्रक्रिया की निगरानी की और इसके लिए समयसीमा तय की। असम एनारसी को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए लेकिन रंजन गोगोई ने अपना सख्त रुख कायम रखा।

रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ही दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के उस फैसले को मान्यता दी जिसमें मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आता है।

फाइल फोटो
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रंजन गोगोई को देश की न्यायिक व्यवस्था के उस ऐतिहासिक क्षण के लिए भी याद किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जजों ने प्रेस कांफ्रेंस कर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के काम करने के तौरतरीकों पर उंगली उठाई थी। इन पांच जजों में रंजन गोगोई भी शामिल थे। उन्होंने खुद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बाद में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की यह बड़ी घटना थी।

लेकिन बाद में स्वंय मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद रंजन गोगोई का नाम भी विवादों से जुड़ा। सबसे अहम मामला अप्रैल 2019 में सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट की एक कर्मचारी ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। हालांकि इस मामले से उन्हें जस्टिस एस ए बोबडे ने के नेतृत्व वाली कमेटी ने क्लीन चिट दे दी थी। रंजन गोगोई के बाद जस्टिस बोबडे ही मुख्य न्यायाधीश बने जो इस समय भी सीजेआई हैं।

जस्टिस गोगोई ने सीजेआई के रूप में कुछ जजों के खिलाफ भी कार्यवाही की और कई जजों के तबादले किए। इसमें एक हाईकोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश भी थीं, जिन्हें बाद में इस्तीफा देना पड़ा था।

रंजन गोगोई 3 अक्टूबर को सीजेआई बने थे और पूर्वोत्तर राज्यों से मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल करीब 13 महीने का रहा।

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