पूर्व सेबी प्रमुख माधबी बुच और 5 अन्य ने FIR के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, 4 मार्च को होगी सुनवाई

मुंबई की एसीबी कोर्ट ने शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामकीय उल्लंघन के संबंध में बुच और 5 अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

पूर्व सेबी प्रमुख माधबी बुच और 5 अन्य ने FIR के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, 4 मार्च को होगी सुनवाई
पूर्व सेबी प्रमुख माधबी बुच और 5 अन्य ने FIR के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया, 4 मार्च को होगी सुनवाई
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नवजीवन डेस्क

सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच, बीएसई के प्रबंध निदेशक सुंदररमन राममूर्ति और चार अन्य अधिकारियों ने उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के मुंबई की एक कोर्ट के आदेश के खिलाफ सोमवार को बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई तय करते हुए तब तक एसीबी की विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

मुंबई स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत ने शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामकीय उल्लंघन के संबंध में बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत एकनाथराव बांगर ने शनिवार को पारित आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया विनियामकीय चूक और मिलीभगत के सबूत हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।”


माधबी बुच और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एस जी डिगे की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी और तब तक एसीबी की विशेष अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बुच और सेबी के तीन मौजूदा पूर्णकालिक निदेशकों- अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण जी और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय की ओर से पेश हुए।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररमन राममूर्ति और इसके पूर्व चेयरमैन और जनहित निदेशक प्रमोद अग्रवाल की ओर से पेश हुए। याचिकाओं में विशेष अदालत के आदेश को अवैध और मनमाना बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई।

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