सूचना आयोग में चार नए आयुक्तों की नियुक्ति, सुधीर भार्गव होंगे मुख्य सूचना आयुक्त, लंबे समय से खाली थे पद

इस नई नियुक्ति से पहले आयोग में सिर्फ तीन सूचना आयुक्त काम कर रहे थे, जबकि मंजूर पदों की संख्या 11 है, जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी शामिल है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सूचना आयोग के खाली पड़े पदों पर 4 नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है। सरकारी आदेश के अनुसार, आईएफएस अधिकारी यशवर्द्धन कुमार सिन्हा, पूर्व आईआरएस अधिकारी वनजा एन सरना, पूर्व आईएएस अधिकारी नीरज कुमार गुप्ता और पूर्व विधि सचिव सुरेश चंद्र की सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई। आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर पहले से काम कर रहे सुधीर भार्गव को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है।

इस नई नियुक्ति से पहले आयोग में सिर्फ तीन सूचना आयुक्त काम कर रहे थे, जबकि मंजूर पदों की संख्या 11 है, जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी शामिल है।

सूचना आयोग में जिन नए लोगों को नियुक्त किया गया है, उनमें यशवर्द्धन कुमार सिन्हा 1981 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। वे ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल और दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रह चुके सिन्हा पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान संभाग का नेतृत्व करने के साथ-साथ विदेश मंत्रालय में कई अहम पदों पर रह चुके हैं।

वनजा एन सरना सीआईसी में नियुक्त की गईं एकमात्र महिला आयुक्त हैं। वे 1980 बैच की भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क) की अधिकारी थीं। वे केंद्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड की प्रमुख रह चुकी हैं। नीरज कुमार गुप्ता 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में सचिव थे।

उनके अलावा भारतीय विधि सेवा के अधिकारी सुरेश चंद्रा इस साल केंद्रीय कानून सचिव के तौर पर सेवानिवृत हुए थे। वे 2002 से 2004 के दौरान तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली के निजी सचिव भी थे।

सूचना आयोग में लंबे समय से खाली चल रहे इन पदों को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जाहिर की थी। कोर्ट ने केन्द्र और 7 राज्यों को 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया था कि खाली पदों पर कितने समय के अंदर नियुक्तियां हो जाएंगी।

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