कृष्णानंद राय हत्याकांड: मुख्तार अंसारी को 10 साल तो अफजल अंसारी को 4 साल की सजा, गाजीपुर MP-MLA कोर्ट का फैसला

बाहुबली मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अफजल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

MLA कृष्णानंद राय हत्याकांड में गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, बाहुबली मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं अफजल अंसारी को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई।

अधिवक्ता के अनुसार अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।


गौरतलब है कि बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।

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