इनकम टैक्स में छूट का विकल्प छोड़ने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं: निर्मला सीतारमण

मोदी सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि इनकम टैक्स में जो बिना छूट वाला फार्मूला सामने रखा है उसे अपनाने की कोई समय सीमा होगी या नहीं। यानी आई टी एक्जेम्पशन वाले विकल्प को अभी जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है।

फोटो : सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इनकम टैक्स के वैकल्पिक स्लैब शुरू करने के पीछे देश को एक आसान, छूट मुक्त यानी बिना एक्जेम्पशन और कम दर वाले टैक्स सिस्टम की तरफ जाना सरकार का कमसद है, लेकिन इनकम टैक्स पर मिलने वाली छूट को खत्म करने की कोई समय सीमा अभी तय नहीं की गई है।

गौरतलब है कि इस माह अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करने के बाद सीतारमण ने कहा था कि सरकार आने वाले दिनों में इनकम टैक्स की सभी छूट को खत्म करना चाहती है। लेकिन अब कारोबारी क्षेत्र से जुड़े लोगों और बुद्धिजीवियों से बजट पर चर्चा के बाद वित्तमंत्री ने कहा कि फिलहाल सरकार ने दूसरा विकल्प दिया है, जिसमें कुछ छूट को हटाया और कुछ को जोड़ा गया है।

ध्यान रहे कि इस बार के बजट में इनकम टैक्स के छह स्लैब बनाए गए हैं। लेकिन टैक्स में छूट वाली करीब 70 तरह की व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। इनमें बीमा, पीपीएफ, होम लोन, एनपीएस आदि कई सोर्स शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय बताया था कि नया स्लैब अपनाने वाले को मौजूदा समय में मिल रही 70 फीसदी छूट का लाभ नहीं मिलेगा।


लेकिन कुछ छूट बरकरार रखी हैं, जैसे आयकर की धारा 10 (10डी) के तहत लाइफ इंश्योरेंस की मेच्युरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम को नए टैक्स स्लैब में भी टैक्स फ्री ही रखा गया है। लेकिन 80सी के तहत अब लाइफ इंश्योरेस प्रीमियम पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई है।

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