हरियाणाः कोरोना के कहर के बीच फिल्म शूटिंग को हरी झंडी, 50 लोगों तक की टीम को इजाजत, गाइडलाइंस जारी

राज्य के गृह विभाग के प्रवक्ता के अनुसार शूटिंग अवधि जहां तक संभव हो न्यूनतम होनी चाहिए और 50 व्यक्तियों से ज्यादा उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, शूटिंग तब ही शुरू होगी जब इसमें शामिल सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और वे एसिम्टोमेटिक पाए जाएंगे।

फोटोः सोशल मीडिया
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धीरेन्द्र अवस्थी

हरियाणा में जब रोज कोरोना मरीजों का रिकार्ड टूट रहा है, उस वक्त प्रदेश की बीजेपी सरकार ने राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। प्रदेश की खट्टर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर फिल्म शूटिंग की इजाजत दे दी है। गाइडलाइंस के नियमों के अनुसार शूटिंग स्थल पर 50 लोग से ज्यादा उपस्थित नहीं होने चाहिए। साथ ही शूटिंग के लिए आवेदन में लोकेशन और दिनों की जानकारी अनिवार्य तौर पर देनी होगी। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए शूटिंग की समयावधि कम से कम रखना होगा।

हरियाणा के गृह विभाग के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि कोविड-19 के चलते फिल्मों की शूटिंग हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त होंगे और प्रारंभिक स्वीकृति सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक द्वारा दी जाएगी। बाद में आवेदन को संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भेजा जाएगा, जिसमें शूटिंग के लिए प्रस्तावित स्थानों का उल्लेख होगा। सभी आवेदनों में स्थान की जानकारी, दिनों की संख्या और समय की पूरी जानकारी शामिल होगी। संबंधित उपायुक्त पुलिस अधिकारियों के परामर्श से अनुमति देने पर विचार करेंगे और अनुमति की एक प्रति पुलिस अधिकारियों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।

उन्होंने बताया कि शूटिंग की अवधि जहां तक संभव हो न्यूनतम समय तक सीमित होनी चाहिए और 50 व्यक्तियों से ज्यादा उपस्थित नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, शूटिंग तब ही शुरू होगी जब इसमें शामिल सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और वे एसिम्टोमेटिक पाए जाएंगे। शूटिंग के लिए स्थान का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना होगा कि वह कंटेनमेंट जोन में या उसके आसपास नहीं आता हो। अनुमतियां और अनुमोदन केवल सेफ जोन के लिए ही दिए जाएंगे। हर सेट में एक व्यक्ति सभी क्रू मेंबर और एंटी-कंटेजन उपायों के बारे में जानकारी दर्ज करेगा।

गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नॉन एक्टिंग क्रू मेंबर जैसे सहायक कर्मचारी पूरी शूटिंग के दौरान मास्क पहनेंगे और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का पालना करना होगा। शूटिंग स्थल पर सैनेटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और उपस्थित सदस्यों को बार-बार अपने हाथों को धोना चाहिए। प्रवेश और निकासी द्वार और शूटिंग के दौरान सभी के लिए हाथों को धोना या सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।

प्रवक्ता ने बताया कि जिस व्यक्ति को फिल्माया जा रहा है, उसे छोडकर सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। प्रोडक्शन हाउस को दरवाजे खोलने, इस्तेमाल किए गए मास्क के उचित निपटान और खाद्य पदार्थों को उचित तरीके से रखने और संभालने के लिए लोगों को नामित करना होगा।

भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त संख्या में व्यू कटर और निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा भीड़ नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाए। मोबाइल शौचालय, पोर्टेबल वॉशबेसिन का उपयोग अनिवार्य है (जब शूटिंग स्थल पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध न हो) और यदि संभव हो तो स्नान की व्यवस्था भी प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि ये सभी सुविधाएं महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग होनी चाहिए। इनको निरंतर साफ किया जाना चाहिए। यदि कोई भी क्रू मेंबर बीमार पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को दी जाए।

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