उत्तराखंड में बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स, जानिए कब से लागू होगा ये नियम और किन गाड़ियों को मिलेगी छूट?

यह टैक्स दो-पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक और CNG वाहन, राज्य के अंदर पंजीकृत वाहन और आपात-सेवाओं के वाहन पर नहीं लगेगा।

फाइल फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह कदम राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और सफाई को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया है।

टैक्स कब से लागू होगा?

  • राज्य परिवहन विभाग के अनुसार, यह टैक्स दिसंबर से जुटाना शुरू किया जाएगा।

  • वाहन सीमा पर लगाई गई एनपीआर (ANPR) या वन-नंबर प्लेट पहचान कैमरों के माध्यम से बाहरी वाहन चिन्हित होंगे।


टैक्स की राशि और किन वाहनों पर लगेगा

  • टैक्स राशि वाहन के प्रकार के आधार पर ₹20 से ₹80 तक होगी।

  • उदाहरण के लिए: तीन पहियों वाले वाहन ₹20, चार पहिया वाहनों ₹40, मध्यम वाहन ₹60, भारी वाहन ₹80 तक।

  • टैक्स दो-पहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक और CNG वाहन, राज्य के अंदर पंजीकृत वाहन और आपात-सेवाओं के वाहन पर नहीं लगेगा।

टैक्स वसूली का तरीका

एनपीआर कैमरों द्वारा बाहरी वाहनों की पंजीकरण संख्या पहचानने के बाद यह टैक्स FASTag खाते से स्वतः काटा जाएगा।


क्यों उठाया गया यह कदम?

उत्तराखंड में बाहरी वाहनों की वजह से पर्यावरणीय दबाव बढ़ा है, खासकर हिल क्षेत्र और पर्यटन-रूटों पर। ग्रीन टैक्स का मकसद वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करना, राज्य में स्वच्छता-पर्यावरण को बढ़ावा देना और परिवहन संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है।

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