बिलकिस बानो केस के दोषी को गुजरात हाई कोर्ट ने दी 10 दिन की पैरोल, भांजे की शादी में होगा शामिल

बिलकिस बानो केस में पैरोल पाने वाला रमेश चांदना दूसरा दोषी है। इस मामले के सभी 11 दोषियों ने 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोधरा शहर की एक जेल में आत्मसर्मपण किया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

बिलकिस बानो मामले में दोषी रमेश चांदना को गुजरात हाई कोर्ट ने 10 दिन की पैरोल दी है। हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते रमेश चांदना ने याचिका दाखिल कर पैरोल की मांग की थी। चांदना को 5 मार्च को अपने भांजे की शादी में शामिल होना है।

जस्टिस दिव्येश जोशी ने याचिका पर आदेश देते हुए कहा, "दोषी चांदना को अपनी बहन के बेटे की शादी समारोह में शामिल होने के आधार पर पैरोल की मांग की गई थी। उसके आवेदन पर विचार करने के बाद अभियुक्त को 10 दिन की पैरोल दी गई है।"

सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार की ओर से पेश हलफनामे के मुताबिक, चंदना ने 2008 में कैद के बाद से 1198 दिनों की पैरोल और 378 दिनों की फरलो ले चुका है। इससे पहले इस मामले में दोषी प्रदीप मोधिया को 7 फरवरी से 11 फरवरी तक पैरोल मिली थी।

बिलकिस बानो केस में पैरोल पाने वाला रमेश चांदना दूसरा दोषी है। इस मामले के सभी 11 दोषियों ने 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोधरा शहर की एक जेल में आत्मसर्मपण किया था।


अदलात ने सभी दोषियों को 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।

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