Gyanvapi Masjid Survey: वकील की हड़ताल के चलते सर्वे की नई अर्जी पर सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट दोनों ने मंगलवार को इस मामले में अहम फैसले लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि इस जगह पर कथित रूप से एक 'शिवलिंग' पाया गया था।

फोटो: सोशल मीडिया
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आईएएनएस

वाराणसी में वकीलों की हड़ताल की वजह से ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई टल गई। कोर्ट जल्द ही सुनवाई की नई तारीख का एलान करेगी। दरअसल, बुधवार को नए सर्वेक्षण के लिए एक दीवार गिराने और मलबे को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी।

सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी कोर्ट दोनों ने मंगलवार को इस मामले में अहम फैसले लिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि इस जगह पर कथित रूप से एक 'शिवलिंग' पाया गया था।

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह मस्जिद में नमाज अदा करने के मुसलमानों के अधिकार को प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत के एक आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कोर्ट ने क्षेत्र को सील करने और लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।

वाराणसी की कोर्ट ने विवादित परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने वाली टीम को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।

कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को अपने कर्तव्यों के प्रति गैर-जिम्मेदार व्यवहार के चलते हटा दिया। अजय मिश्रा पर मीडिया में जानकारी लीक करने और सर्वेक्षण के दौरान अपना एक निजी कैमरामैन तैनात करने का आरोप है।

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