ज्ञानवापी विवादः मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका पर उठाया सवाल, सोमवार को जवाबी दलील देगा विरोधी पक्ष

मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने कहा कि मस्जिद के अंदर एक 'शिवलिंग' पाए जाने की अफवाह भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि 'शिवलिंग' को अभी तक अदालत द्वारा साबित नहीं किया गया है और अदालत को ऐसी अफवाहों पर विराम लगाना चाहिए।

फोटोः IANS
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नवजीवन डेस्क

ज्ञानवापी विवाद मामले में गुरुवार को वाराणसी के जिला जज डॉ ए.के. विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सवाल खड़े किए। सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम वकीलों ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दिया और दावा किया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने कहा कि मस्जिद के अंदर एक 'शिवलिंग' पाए जाने की अफवाह भ्रम पैदा करने के लिए फैलाई जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि 'शिवलिंग' को अभी तक अदालत द्वारा साबित नहीं किया गया है और अदालत को ऐसी अफवाहों पर विराम लगाना चाहिए।


इस बीच, हिंदू याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु जैन ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि शिवलिंग को फव्वारे जैसा बनाने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। मामले में सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी और हिंदू याचिकाकर्ता अपनी दलीलें रखेंगे।

आज वकीलों सहित केवल 36 लोगों को अदालत के अंदर जाने की अनुमति दी गई, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच सुनवाई हुई। अदालत में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। आम दिन की अपेक्षा अदालत परिसर में आज काफी भीड़ थी। लोग मामले में जानाकारी लेने की उत्सुकता में अदालत परिसर के अंदर और बाहर एकत्र हुए थे।

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