ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने का दिया था आदेश

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के एक "वरिष्ठ और अनुभवी" न्यायिक अधिकारी को मामले की जांच करनी चाहिए।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद आज इस मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला जज की अदालत में शुरू होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई जिला जज को सौंपी थी। इस आदेश की कॉपी शनिवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में पहुंच गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई जिला जज को 8 सप्ताह में पूरा करने को कहा है।

बता दें, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के एक "वरिष्ठ और अनुभवी" न्यायिक अधिकारी को मामले की जांच करनी चाहिए। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जिला जज अपने हिसाब से सुनवाई करें।कोर्ट ने अपने सुझाव में कहा था क‍ि जिला कोर्ट को सीमा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।इस पूरी कार्यवाही के दौरान दोनों समुदायों के बीच शांत‍ि और भाईचारा बना रहना चाह‍िए।हम संतुलन बनाए रखना चाह‍िए।

वहीं, ह‍िंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि वाराणसी कोर्ट की सोच पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था।कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि हम जिला कोर्ट को निर्देश नहीं देंगे।जिला जज को पहले तय करना चाह‍िए कि क्‍या करना चाह‍िए।सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट के बारे में मुस्‍लि‍म पक्ष से कहा कि हम हर तथ्‍य पर गौर करेंगे।सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजन‍िक नहीं करना चाहिए।बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफिक सर्वे रिपोर्ट गुरुवार को अदालत में पेश गई।कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

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