हरियाणा: टैक्‍सी-ऑटो की अनुमति, पूरी वर्क फोर्स के साथ काम कर सकते हैं दफ्तर, बिना दर्शकों के हो सकते हैं खेल

लॉकडाउन के चौथे दौर में हरियाणा सरकार ने तमाम रियायतों का ऐलान किया है जिनमें टैक्सी-कैब-ऑटो से लेकर रिक्शा चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं खेल प्रशिक्षण भी हो सकता है, लेकिन नियमों का पालन करना होगा। दफ्तरों को पूरी वर्क फोर्स के काम करने की इजाजत दे दी गई है।

फोटो : सोशल मीडिया
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धीरेंद्र अवस्थी

हरियाणा में टैक्‍सी, कैब और ऑटो चलाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन सवारियों की बंदिशें इन पर लागू रहेंगी। साथ ही सरकारी दफ्तर अपनी पूरी वर्क फोर्स के साथ कार्य कर सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए बनाए नियमों का सख्‍ती से अनुपालन सुनिश्चित होने पर विभागों को अपने सभी कर्मचारी काम पर बुलाने की छूट दी गई है। वहीं हरियाणा और चंडीगढ़ में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-ए एवं बी के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और ग्रुप-सी एवं डी के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्‍य में खेल स्‍टेडियम और स्‍पोर्ट्स कांप्‍लेक्‍स को भी खोल दिया गया है, लेकिन यहां दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होगी।

सरकार के प्रवक्‍ता ने बताया कि टैक्सी तथा कैब एग्रीगेटर को अपने यात्री-वाहन में ड्राईवर के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी यानि ड्राईवर समेत उस गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे। इसी प्रकार, मैक्सी कैब में उसकी बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में ड्राईवर के अलावा 2 व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन में ड्राईवर के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हेलमेट, मॉस्‍क और ग्लव्स पहनने अनिवार्य होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शा में दो से अधिक आदमी नहीं बैठाए जाएंगे।

कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा तथा केवल आपातकालीन व आवश्यक सामान/सेवाओं के लिए ही वाहन चलने की अनुमति होगी। लॉकडाउन अवधि यानि 31 मई, 2020 तक कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष और उपायुक्त कार्यालयों में कर्मचारियों के बीच सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता के मानदंडों का पालन और कार्यालयों, फाइलों, कार्यालय उपकरणों, कैंटीन एवं वाहनों का नियमित सेनेटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, कार्यालय भवनों में एयरकंडीशनर को चलाने के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।


हरियाणा सरकार ने राज्‍य में स्‍पोर्ट्स कांप्‍लेक्‍स तथा स्टेडियम भी खोलने की अनुमति दे दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने तथा सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा सभी कर्मचारियों, खेल प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थियों को मुंह पर मास्क पहनने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, दर्शकों को इन स्थलों पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी खेल कर्मचारियों और खिलाडि़य़ों के लिए आरोग्य सेतु का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है।

खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण गतिविधियों को छोटे समूहों (अधिकतम 8-10 खिलाड़ी) में किया जा सकता है। टीम-स्पर्धाओं के मामले में किसी मैदान में एक घंटे के लिए 18 खिलाड़ी और दो कोच मौजूद रहेंगे और उनके जाने के बाद ही दूसरे समूह को अंदर लाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं के मामले में कोच एक बार में 10 खिलाडिय़ों को कोचिंग दे सकता है और दूसरे समूह को पहले समूह के जाने के बाद ही स्टेडियम में आने की अनुमति होगी। अभी स्विमिंग-पूल को किसी भी परिस्थिति में नहीं खोला जाएगा।

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