कोरोना: हरियाणा में धारा 144 लागू, फरीदाबाद - गुरुग्राम में 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर रोक

हरियाणा सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे राज्य में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत धारा-144 लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को एकस्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

फोटो : सोशल मीडिया
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धीरेंद्र अवस्थी

हरियाणा सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूरे राज्य में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत धारा-144 लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 20 या इससे अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में यह संख्या पांच तक रहेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई प्रदेश में कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 22 मार्च, 2020 को जनता कर्फ्यू के आह्वान का भी पूर्णत: पालन किया जाएगा। हरियाणा परिवहन इंट्रा सिटी, इंटर स्टेट व इंट्रा स्टेट के अपने रूटों पर बसों के चक्र कम कर सकता है। गुरुग्राम में सिटी बस सेवा आगामी आदेशों तक बंद रहेगी। सभी कोचिंग केन्द्रों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए गये हैं।

बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 25 आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिनकी उपलब्धता करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पंचकूला के बड़े प्राइवेट अस्पताल अपने संस्थानों में कोरोना वायरस के आइसोलेटिड वार्ड उपलब्ध करवाएं। इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त अस्पताल प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश देंगे। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को कोरोना वायरस की मॉनिटरिंग एवं निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसी भी विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने से पहले नोडल अधिकारी की स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी।

बैठक में इस बात की जानकारी दी गई पीजीआई, रोहतक व भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, खान पुर कलां की जांच रिपोर्ट के बाद पुणे की प्रयोगशाला में सैंपल भेजे जाते हैं और वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही मामलों को पॉजिटिव घोषित किया जाता है। वर्तमान में, कोरोना वायरस की जांच की सुविधा इन्हीं दो स्थानों पर उपलब्ध है। इसके अलावा, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, महाराज अग्रसेन कॉलेज अग्रोहा, शहीद हसन मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ नूंह, पीजीआई रोहतक के लिए दूसरी लैब तथा पंचकूला के सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल के लिए कोरोना वायरस जांच लैब के लिए केन्द्र सरकार से मांग की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर केन्द्र सरकार की एडवाईजरी को पूरे राज्य में लागू किया गया है। सरकारी कर्मचारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगे। लोगों में इस वायरस से लडऩे के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सरकारी कर्मचारियों की मुख्य भूमिका रहेगी।

गुरुग्राम और फरीदाबाद के ईएसआई अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्रीय श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस से लडऩे के लिए पैंफलेट्स , विज्ञापन, ऑडियो क्लिप तथा एसएमएस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आयुष विभाग की ओर से 100 कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ मुफ्त में इवाईयां भी बांटी जा रही हैं।

बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, आयुष विभाग के निदेशक प्रभजोत सिंह, स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक सूरजभान कंबोज तथा निदेशक डॉ.ऊषा गुप्ता समेत तमाम अधिकारी उपस्थित थे।

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