हरियाणा: सैलून-ब्‍यूटी पार्लर समेत बाजार सप्ताह भर खुलेंगे, निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के निर्देश

हरियाणा में मिठाई की दुकान से लेकर बार्बर शॉप, सैलून, ब्‍यूटी पार्लर मैरिज और बैंक्वेट हॉल तक सब एक सख्‍त गाइडलाइन के साथ खोल दिए गए हैं। राज्य में बाजार अब सप्‍ताह में सभी सातों दिन खुले रहेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

फोटो : सोशल मीडिया
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धीरेंद्र अवस्थी

हरियाणा सरकार ने नगर निकाय की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले मार्केट एरिया के लिए 31 मई तक ‘स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम’ के बारे में निर्देशों को स्पष्ट किया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, जो किसी चुनौती से कम नहीं है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिस मार्केट में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं, उनमें साप्ताहिक अवकाश करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि बारबर-शॉप्‍स, सैलून, ब्यूटी पार्लर आदि को पूरी सुरक्षा-सावधानियों के साथ प्रत्येक सर्विस के बाद सेनेटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। मिठाई की दुकानों के अंदर ग्राहकों को स्वीट्स एवं खाने की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक पैक करवा कर ले जा सकता है या फिर दुकानदार होम डिलीवरी कर सकता है। इसी तरह मैरिज/बैंक्वेट-हॉल अधिकतम 50 अतिथियों तक ही खोलने की अनुमति होगी। विवाह समारोह करने से पूर्व संबंधित उपायुक्त या उससे अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी-जुकाम तथा गले में दर्द से पीडि़त को प्रवेश नहीं मिलेगा। ग्राहक व स्टॉफ को फेस-मॉस्क के बिना अनुमति नहीं होगी। ग्राहकों के लिए एंट्री पॉइंट पर सेनिटाइजर होना,स्टॉफ द्वारा हेड कवर व एप्रिन पहनना जरूरी है। इसके अलावा, प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल करना होगा। हर ग्राहक के बाद औजारों को 30 मिनट के लिए सेनेटाइज करना और प्रत्येक कटिंग के बाद स्टॉफ को अपने हाथ भी सेनेटाइज करने होंगे।

दुकान में ज्यादा भीड़ न हो, इसलिए प्रवेश-द्वार पर टोकन या अप्वाइंटमेंट सिस्टम शुरू करने, सिटिंग की जगह कम से कम एक मीटर की दूरी रखने, सभी कॉमन एरिया, फ्लोर, लिफ्ट,लांज एरिया, सीढिय़ां, हैंड-रेल्स दिन में कम से कम दो बार एक प्रतिशत सोडियम हाइपो-क्लोराइड से किटाणुरहित करने, कारपेट और फर्श को भी अच्छी तरह से साफ रखने के निर्देश दिए हैं। ब्लेड्स, डिस्पोजेबल रेजर आदि किसी लीक-प्रुफ सफेद कंटेनर में एक प्रतिशत सोडियम हाइपो-क्लोराइड घोल में एकत्रित रखने होंगे। जब यह कंटेनर तीन-चौथाई भर जाए तो नगर निकाय विभाग द्वारा पंजीकृत डिस्पोजल एजेंसी को सौंपना होगा। अगर किसी स्टॉफ के सदस्य या हेल्पर को कोविड-19 के लक्षण हों तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग के पास भेजना चाहिए और बिल्कुल ठीक होने तक उसको दुकान में प्रवेश न करने दिया जाए। प्रवेश स्थान पर खांसने व सोशल डिस्टेंस की तहजीब से संबंधित पोस्टर चिपका होना चाहिए।


सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शादी समारोह करने से पूर्व ट्रेवल पास, कार्यक्रम की अनुमति आदि अपने जिला के उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी से लेनी होगी। एक बार में अधिकतम 50 अतिथि ही समारोह में उपस्थित रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि उचित सार्वजनिक स्थान, जहां अच्छी प्राकृतिक हवा का आवागमन हो,पर ही कार्यक्रम किया जाएगा तथा सेंट्रल-एयर-कंडीशनिंग प्रयोग नहीं किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के व्यक्ति को इस समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एंट्री पॉइंट पर उचित जगह सेनेटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। आने वाले अतिथियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी तथा स्केनर उनके माथे से 3 से 15 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा आपसी दूरी एक मीटर से अधिक रखनी जरूरी है। समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड होना चाहिए।

केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं निजी स्‍कूल

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने कोविड-19 के दृष्टिïगत प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी स्कूल मासिक आधार पर केवल ट्यूशन फीस ही लें, अन्य प्रकार के फंड जैसे बिल्डिंग फंड, रखरखाव फंड, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क आदि कोविड-19 की असामान्य स्थिति के कारण स्थगित कर दिए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई अभिभावक अप्रैल तथा मई 2020 की ट्यूशन फीस स्थगित करने का अनुरोध करता है तो स्कूल प्रबंधक/प्रधानाचार्य द्वारा लॉकडाऊन के मद्देनजर इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाए। बाद में, यह दो माह की ट्यूशन फीस आगामी तीन महीनों में बराबर किश्तों के आधार पर जमा करवा ली जाए। सभी निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी न करने, लॉकडाऊन की अवधि का यातायात शुल्क न वसूलने, स्कूल यूनिफार्म व पाठ्य-पुस्तकों में बदलाव न करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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