ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में आज फिर सुनवाई, अदालत एक मामले में सुना सकती है फैसला, जानें क्या है मांग

ज्ञानवापी के एक मामले में हिंदू पक्ष की मांग पर वाराणसी कोर्ट फैसला सुना सकता है। अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि हमने कोर्ट में आवेदन दिया है कि हमें वजूखाने के नीचे जो दीवार उसे तोड़कर जाने की इजाजत दी जाए।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने अदलात से मांग की है कि वजूखाने के पास दीवर है उसे हटाने की अनुमति दी जाए। दीवार की वजह से ठीक से सर्वे नहीं हो पाया। उनकी मांग है कि दीवार को हटाकर सर्वे करने की इजाजत दी जाए।

अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा, “कल कोर्ट ने अधिवक्ता-आयुक्त अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटाया। इसका कारण ये है कि उन्होंने प्राइवेट कैमरामैन हायर किया था और सर्वे की सारे बाते लीक की। हमने कोर्ट में आवेदन दिया कि हमें वजूखाने के नीचे जो दीवार उसे तोड़कर जाने की इजाजत दी जाए।”

वहीं, दूसरी याचिका में महिला पक्ष की ओर से यह मांग की गई है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित बड़ी नंदी के ठीक सामने बंद दीवार को तोड़कर रास्ता दिया जाए और शिवलिंग वाली जगह पर पूजा की अनुमति और कमीशन के काम में छूट की इजाजत दी जाए।

अदालत से ये मांगें भी की गई हैं:

ज्ञानवापी मस्जिद के जिस इलाके को शिवलिंग मिलने के दावे के बाद सीज किया गया है, उसके चारों तरफ पाइप लाइन और नल हैं। नल का इस्तेमाल नमाजी वुजू के लिए करते हैं। इलाका सील होने की वजह से नमाजियों के वजू के लिए बाहर व्यवस्था की जाए।

ज्ञानवापी मस्जिद के सील हुए इलाके में शौचालय भी हैं, जिनका इस्तेमाल नमाजी करते हैं। नमाजियों के वहां जाने पर रोक है, ऐसे में उनकी व्यवस्था की जाए।

सील किए गए तालाब में कुछ मछलियां भी हैं। ऐसे में उन्हें खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उन मछलियों को अब कहीं और पानी में छोड़ा जाए।

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Published: 18 May 2022, 9:55 AM