मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत की दो साल जेल की सजा पर लगी रोक

मामला 2003 में पटियाला में दर्ज किया गया था। दरेल मेंहदी और अन्य पर आरोप लगा था कि आरोपियों ने लोगों को विदेश ले जाने के बहाने 1 करोड़ रुपये वसूल किए थे। शिकायतकर्ता बख्शीश सिंह ने आरोप लगाया था कि सौदा तय नहीं हुआ और आरोपियों ने पैसे भी वापस नहीं किए।

फोटोः IANS
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नवजीवन डेस्क

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गायक दलेर मेहंदी को राहत देते हुए गुरुवार को पटियाला की एक अदालत के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसने 2003 के मानव तस्करी मामले में उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी। दलेर मेहंदी अभी पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं।

अवैध रूप से लोगों को विदेश ले जाने के आरोप में दलेर मेंहदी को इसी साल 14 जुलाई को दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि वे अपने बैंड के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे।
पुलिस ने गायक दलेर मेंहदी, उनके भाई शमशेर सिंह (जिनकी अक्टूबर 2017 में मृत्यु हो गई थी) और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।


दरेल मेंहदी और अन्य पर आरोप लगा था कि आरोपियों ने लोगों को विदेश ले जाने के बहाने 1 करोड़ रुपये वसूल किए थे। शिकायतकर्ता बख्शीश सिंह ने आरोप लगाया कि सौदा तय नहीं हुआ और आरोपी पैसे वापस करने में विफल रहा। मामला 2003 में पटियाला में दर्ज किया गया था। दलेर मेहंदी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

इस मामले दलेर मेहंदी की गिरफ्तारी पटियाला के एक पुलिस स्टेशन में 2003 में की गई थी, जो काफी विवादास्पद रही थी, क्योंकि पूछताछ के दौरान कुछ जूनियर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कपड़े उतारने के लिए कहा था। जमानत पर रिहा होने से पहले उन्होंने कुछ दिन सलाखों के पीछे भी बिताए। साल 2003 में आत्मसमर्पण के दौरान उनके छोटे भाई गायक मीका उनके साथ थे। भीड़ ने उनके वाहन को घेर लिया था।

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