नूंह में बुलडोजर एक्शन पर रोक, हाईकोर्ट ने दिया तोड़फोड़ रोकने का आदेश

हरियाणा सरकार ने नूंह में हुई हिंसा के बाद ये एक्शन लिया था और हिंसा में शामिल उपद्रवियों के घरों, दुकानों और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया
user

नवजीवन डेस्क

हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा को लेकर जारी बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी और स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक लगाने को कहा। हरियाणा सरकार ने नूंह में हुई हिंसा के बाद ये एक्शन लिया था और हिंसा में शामिल उपद्रवियों के घरों, दुकानों और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इतना ही नहीं बवाल के दौरान जिन जगहों का इस्तेमाल हुआ, वहां भी सरकार का बुलडोजर चला है।

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia