जेल में ही गुजरेगी लालू यादव की होली, जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को

लालू प्रसाद के वकील ने अब तक काटी गई सजा की अवधि और उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई। सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत से रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

फोटोः IANS
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नवजीवन डेस्क

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की होली जेल में ही गुजरेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई अदालत की रिपोर्ट तलब करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख एक अप्रैल तय की है। जाहिर है, कम से कम इस अवधि तक लालू प्रसाद यादव को जेल में ही रहना होगा।

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पक्ष रखा। उन्होंने लालू प्रसाद द्वारा अब तक जेल में काटी गई सजा की अवधि और उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई। सीबीआई के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत से रिपोर्ट पेश करने को कहा है।


बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बीते 21फरवरी को लालू प्रसाद सहित 75 आरोपियों को सजा सुनाई थी। लालू प्रसाद को 5 साल के कारावास और 60 लाख रुपये जुमार्ना की सजा दी गई है। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को लालू प्रसाद यादव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोषी पाये जाने के बाद लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं।

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