लॉकडाउन 5.0 में लौटेगी होटल-रेस्टोरेंट की चमक, 8 जून से खुलेंगे, सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगी पाबंदी

लॉकडाउन 5.0 का ऐलान करते हुए सरकार ने 8 जून से नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों के साथ ही होटल, रेस्तरां समेत सभी आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति दी है। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय इस तरह की गतिविधियों के लिए एक एसओपी जारी करेगा।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ही नॉन कंटेनमेंट क्षेत्रों में होटल और रेस्तरां को फिर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि यहां सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध जरूर लगे रहेंगे। साथ ही मास्क लगाने और खुले में नहीं थूकने जैसे नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।

शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र के सभी मुख्य सचिवों और विभिन्न विभागों को संबोधित करते हुए एक आदेश में कहा गया, नॉन कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील धीरे-धीरे तीन चरणों में दी जाएगी।

पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही नॉन कंटेनमेंट जोन में होटल, रेस्तरां समेत सभी आतिथ्य सेवाएं और यहां तक कि शॉपिंग मॉल को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है।

वहीं, दूसरे चरण में, जुलाई से स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा केवल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा, इसके बाद शायद ऐसा करने से पहले बच्चों के माता-पिता से बात की जाएगी। गृह मंत्रालय के आदेश के साथ आए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, फीडबैक के आधार पर जून महीने में इन संस्थानों को फिर से खोलने के विषय पर निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक एसओपी तैयार करेगा।

तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को दोबारा संचालित करने के लिए तारीखें तय की जाएंगी, लेकिन यह भी गृह मंत्रालय के निर्णय के आधार पर किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि लॉकडाउन 5.0 में एक निश्चित तारीख से सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवा, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और यहां तक कि ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी होगा।

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