बिहारः अब बैठकों में नहीं शामिल हो पाएंगे मुखिया पति, जनप्रतिनिधियों के अपनी जगह किसी और को भेजने पर लगी रोक

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब तक जो जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों के जरिये उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं, उन्हें अब इसकी इजाजत नहीं होगी। बैठक में महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति के लिए अधिकारियों को सख्ती से आदेश के पालन के लिए कहा गया है।

फोटोः सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

बिहार में अब पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी की नव निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने के लिए खुद आना होगा। बिहार सरकार ने जनप्रतिनिधियों का अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठक के लिए मनोनीत करने का अधिकार समाप्त कर दिया है।

आम तौर पर देखा जा रहा था कि पंचायती राज संस्थाओं की महिला जनप्रतिनिधि अपनी जगह अपने पति या फिर अन्य किसी को अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर बैठकों में भेज देती थीं, जिससे बैठक में सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। इस आदेश के बाद अब पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी की बैठकों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अलावा किसी और के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है।


माना जा रहा है कि सरकार ने महिला मुखियाओं के पतियों पर नकेल लगाने के लिए यह आदेश जारी किया है। राज्य के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के लिए जो महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुई हैं, उनकी जगह पर कोई अन्य व्यक्ति बैठकों में शामिल नहीं होगा।

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समय-समय पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बैठक आयोजित की जाती है। इसमें महिला जनप्रतिनिधि स्वयं शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि अब तक अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं, तो अब इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि महिला प्रतिनिधि की बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सभी पदाधिकारियों को सख्ती से आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है।


गौरतलब है कि बिहार में आम तौर पर देखा जाता रहा है कि महिला मुखिया और अन्य पंचायती राज प्रतिनिधियों की जगह उनके पति ही ज्यादा सक्रिय रहा करते हैं। ऐसे में इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब ऐसे पतियों पर अब नकेल लगेगी।

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