'अगर बहुमत खिलाफ था तो ये आयोग के फैसले थे ही नहीं', कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल

कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग या तो सर्वसम्मति से निर्णय करता है या बहुमत के आधार पर। यदि चुनाव आयोग में बहुमत ही किसी फैसले के खिलाफ है या उसे जानकारी ही नहीं है, तो यह सवाल उठता है कि वह निर्णय आयोग का निर्णय कैसे माना जा सकता है।

'अगर बहुमत खिलाफ था तो ये आयोग के फैसले थे ही नहीं', कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल
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चुनाव आयोग को लेकर सामने आए खुलासों पर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दो चुनाव आयुक्तों के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पिछले दस महीनों से उनके बीच कोई चर्चा नहीं हुई। सिब्बल ने कहा कि यदि दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति या जानकारी के बिना फैसले लिए गए हैं, तो यह सवाल उठता है कि संबंधित निर्णय वास्तव में चुनाव आयोग के थे या केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के। उन्होंने कहा कि पूर्व में लिए गए चुनाव आयोग के फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए।

बहुमत से नहीं तो फैसले चुनाव आयोग के कैसे?

कपिल सिब्बल ने बताया कि दो चुनाव आयुक्तों ने कहा है कि पिछले दस महीने से उनके बीच कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने समय-सीमा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दौरान कई चुनाव हुए और यदि दोनों चुनाव आयुक्तों को यह जानकारी ही नहीं थी कि कौन से फैसले लिए गए हैं, तो यह गंभीर सवाल है। इस संबंध में जारी प्रेस नोट का भी उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक उसके सही या गलत होने को लेकर कोई खंडन सामने नहीं आया है। इसी आधार पर सिब्बल ने सवाल उठाया कि जिन फैसलों को चुनाव आयोग के फैसले के तौर पर देखा गया, क्या वे वास्तव में आयोग के सामूहिक फैसले थे? ये फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसले थे।


सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए

सरकारी कार्यालय में बैठक की प्रक्रिया और एजेंडे से जुड़े सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई एजेंडा ही नहीं होगा तो कार्यवाही कैसे होगी। उन्होंने सवाल किया कि यदि बिना एजेंडे के कार्यवाही हुई और उसकी मिनट्स भी नहीं होंगी, तो बाकी दो चुनाव आयुक्तों को यह कैसे पता चलेगा कि कौन से फैसले लिए गए हैं और वे उनका विरोध किस तरह दर्ज कराएंगे। दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्ति यही थी कि उनकी सलाह के बिना फैसले लिए जा रहे थे। यदि ऐसा हुआ है तो यह गंभीर विषय है और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए।

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अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है

चार राज्यों में फैसलों को रोलबैक किए जाने के सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा कि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। हालांकि, उन्होंने अपनी राय रखते हुए कहा कि यदि चुनाव आयोग में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और बहुमत ही किसी फैसले के खिलाफ है, तो यह सवाल उठता है कि वह निर्णय चुनाव आयोग का निर्णय कैसे माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग या तो सर्वसम्मति से निर्णय करता है या बहुमत के आधार पर। यदि बहुमत किसी निर्णय के खिलाफ था, तो उस स्थिति में संबंधित फैसलों को चुनाव आयोग के फैसले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अब यह अदालत पर निर्भर करेगा कि वह इन फैसलों और उनकी प्रक्रिया को किस तरह देखती है।

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