यूपी में बिना अनुमति उड़ाया ड्रोन तो अब खैर नहीं! NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई, सरकार का आदेश
सरकार ने अपने बयान में कहा कि बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर राज्य में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में पुलिस-प्रशासन की इजाजत के बिना ड्रोन उड़ाने वालों की अब खैर नहीं है। राज्य सरकार ने ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने, जासूसी या किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब ड्रोन के दुरुपयोग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
सरकार ने अपने बयान में कहा कि बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर राज्य में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर जिले में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएं।
ड्रोन के जरिए किसी भी अवैध गतिविधि पर NSA
सरकार ने कहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल अगर जनसुरक्षा, धार्मिक स्थलों, संवेदनशील इलाकों या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में अवैध उद्देश्य से किया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश पुलिस और खुफिया एजेंसियों को हाल ही में मिली रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि कुछ स्थानों पर ड्रोन का दुरुपयोग कर शांति भंग करने और लोगों में भय फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस पर अब सरकार ने जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
ड्रोन ऑपरेटर्स के लिए पंजीकरण और मंजूरी अनिवार्य
सरकार की नई नीति के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्थान ड्रोन का उपयोग बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं कर सकता। इसके लिए स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। ड्रोन संचालन की निगरानी के लिए हर जिले में समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा।
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