महाराष्ट्र के राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के फैसले को शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, शाम 5 बजे होगी सुनवाई

महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाए जाने के फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह एक गैरकानूनी गतिविधि है, क्योंकि हमारे 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल को इसी पल का इंतजार था।

फोटो: सोशल मीडिया
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नवजीवन डेस्क

शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है। 30 जून को महाराष्ट्र सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव सरकार को दिए गए निर्देश को याचिका में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आज शाम 5 बजे शिवसेना की याचिका पर सुनवाई होगी।

शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका का उल्लेख किया और आज तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट अवैध है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट बुलाए जाने के फैसले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि यह एक गैरकानूनी गतिविधि है, क्योंकि हमारे 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल को बस इसी पल का इंतजार था।

खबरों के मुताबिक, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे से कल बहुमत साबित करने को कहा है।


महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कल कहा था कि हमने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है, जिसमें उनसे सरकार से सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहने का अनुरोध किया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने राज्‍यपाल भगत सिंह कोश्‍यारी से मुलाकात से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी।

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Published: 29 Jun 2022, 10:11 AM