आईआरसीटीसी टेंडर मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों को जमानत, लालू के खिलाफ वारंट जारी  

आईआरसीटीसी टेंडर मामले में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी है। कोर्ट ने दोनों को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को जमानत दे दी।

फोटो: विपिन 
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नवजीवन डेस्क

आईआरसीटीसी टेंडर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों को जमानत दे दी। सभी लोगों को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाये। वहीं कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया और उन्हें 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा।

लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटल चलाने का ठेका दिया। उस ठेके के बदले में पटना के सगुना मोड़ इलाके में कंपनी से तीन एकड़ जमीन ली।

ईडी का आरोप है कि ओड़िशा स्थित पुरी और झारखंड स्थित रांची के रेलवे के दो होटलों को रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव और आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दे दिया था। होटल का ठेका दिये जाने के एवज में कंपनी से तीन एकड़ जमीन ली गयी। यह जमीन फरवरी 2005 में राजद सांसद पीसी गुप्ता के परिवार के स्वामित्ववाली कंपनी मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को सर्किल दरों से काफी कम दर पर दी गयी। बाद में कंपनी ने राबड़ी देवी और तेजस्वी को यह जमीन ट्रांसफर कर दी।

ईडी ने अपने चार्जशीट में लालू की पार्टी के नेता पी सी गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नामक कंपनी और 10 अन्य लोगों को रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) होटल के मामले में आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने अप्रैल में आईआरसीटी होटल रखरखाव ठेका मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। बाद में इस मामले में 31 को आरोपी बनाया गया।

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Published: 31 Aug 2018, 11:18 AM